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जम्मू कश्मीर से हटा आर्टिकल 370: विस्तार से जानें आखिर क्या है आर्टिकल 370 और 35A


Article 370 and 35A in Hindi : दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) और अनुच्छेद 35A (Article 35A) हटा दिए गए हैं. लेकिन इनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते कि आखिर ये हैं क्या और ये जम्मू कश्मीर पर क्यों लागू हुए थे? कश्मीर हिंदुस्तान की एकलौती ऐसी जगह है जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है.

क्या है अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A? What Are Articles 370 & 35A In Hindi?
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Article 370 of Indian Constitution In Hindi

35A And 370 Difference

बता दें, इन  अनुच्छेद 370 (Article 370) और अनुच्छेद 35A (Article 35A) की वजह से आये दिन कश्मीर में दंगे होते रहते हैं. इतना ही नहीं पिछले 40-50 वर्षों में वहां रहने वाले लोगों ने कश्मीर को छोड़ कर बाहर जाना ठीक समझा. चूंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के साथ-साथ कश्मीर भी आजाद हो गया था.

उस दौरान वहां के शासक हरि सिंह थे जो कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे उसी दौरान 20 अक्टूबर, 1947 को आजाद कश्मीर सेनाने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और वहां का काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया.

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अनुच्छेद 370 क्या है? - What is Article 370?

बता दें, अनुच्छेद 370 (Article 370) को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. इस अनुच्छेद 370 (Article 370) की वजह से कश्मीर के लोगों को बहुत सी सुविधाएँ दी गई थी जो बाकी भारतियों को नहीं मिलती. इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में सबसे पहले कोई भी पहल भारत सरकार करेगी. आर्टिकल 370 के अपना अलग संविधान है जिसे कश्मीर के लोग अपने हिसाब से चलाते थे नाकि भारत के संविधान के अनुसार यह चलाया जाता था.

अनुच्छेद 370 के अनुसार संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार जरूर दिया गया था लेकिन यदि इनके अलावा किसी मामले पर कार्यवाही करनी है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी.

अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती.

अनुच्छेद 370 के कारण ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार भी नहीं है.

अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी. (भारत और कश्मीर)



अनुच्छेद 370 के कारण ही जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग रहता है. इसी वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी जरूरी नहीं है.

क्या है अनुच्छेद 35A? – What is Article 35A?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 35A (Article 35A) को मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इस संविधान में जोड़ा गया था. इसे अनुच्छेद 370 (Article 370) में इसकी उपधारा (1) के अंतर्गत जोड़ा गया था. यह अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है.

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अनुच्छेद 35A (Article 35A) के अनुसार यदि जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी नागरिक राज्य के किसी भी बाहर के व्यक्ति से विवाह करता है तो वह वहां की नागरिकता खो देगा. इसके अलावा राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है सिर्फ वही इस राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं.

आखिर हटा ही दिया अनुच्छेद 370 (Article 370)

5 अगस्त 2019 एक ऐसा एतिहासिक दिन था जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में बयान देते हुए सदन को ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और कहा कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) के एक खंड को छोड़ कर सभी हटाये दिए गए हैं. इतना ही नहीं अमित शाह ने राष्ट्रपति की सहमति से यह फैसला भी लिया कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है. एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख.

अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के बाद अनुच्छेद 35A (Article 35A) का क्या होगा?

चूंकि अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था इसलिए इसके हटते ही अनुच्छेद 35A (Article 35A) भी अपने आप ही हट जाएगा. बता दें, इस फैसले पर कई राजनीतिक पार्टियां विरोध भी कर रही हैं. लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि एक अस्थायी अनुच्छेद है जिसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है.

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